एसिड से हमला करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त।
संतकबीर नगर-
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि आसमा खातून पुत्री मो० यासीन मोहल्ला पठान टोला बखिरा थाना बखिरा ने प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 15.03.26 को रात्रि लगभग 8.30 बजे उनके परिवार से तथा गुलाम हुसेन के परिवार से मुर्गी द्वारा दरवाजे पर टट्टी करने की बात को लेकर झगड़ा विवाद कहा सुनी होने लगा तब तक गुलाम हुसेन पुत्र अब्दुल मजीद व मनसूर पुत्र गुलाम हुसेन व मसकूर पुत्र गुलाम हुसेन गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए एसिड फेंक दिये ।जिससे उनकी मां अमीरून्निशा बुरी तरह झुलस गयी ।उनका इलाज सरकारी अस्पताल मेहादवल हुआ उसके बाद रेफर होकर जिला चिकित्सालय खलीलाबाद गयी वहां से रेफर होकर मेडिकल कालेज गोरखपुर दवा इलाज चल रहा है। इस घटना में उसे तथा उसके भाई फिरोज व अफरोज भी झुलस गए।मामले में आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।आरोपी गुलाम हुसैन, मनसूर व मसकूर ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किए और तर्क दिए कि आरोपियों का कृत्य जघन्य है जिससे पीड़ितों का जीवन संकट में है।मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश ने आरोपी गुलाम हुसैन, मनसूर व मसकूर की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए।
