टेड़वाबसन्तपुर में आयोजित हुई वानिकी कार्यो से सम्बन्धित गोष्ठी

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*_टेड़वाबसन्तपुर में आयोजित हुई वानिकी कार्यो से सम्बन्धित गोष्ठी_* 

 

*_ब्यूरो रिपोर्ट दिलशाद अहमद_*

    *_आज का भारत लाइव_*

             *_बहराइच यूपी_*

 

बहराइच 20 दिसम्बर। जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देशन में बहराइच वन प्रभाग, बहराइच द्वारा पौधशाला, वृक्षारोपण एवं वानिकी कार्यो से संबंधित गोष्ठी का आयोजन बहराइच रेंज की टेड़वाबसन्तपुर पौधशाला में आयोजित किया गया। जिसमें वानिकी कार्यो के अन्तर्गत माईक्रोप्लानिंग-आगामी वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन व स्थन के अनुरूप पौध प्रजाति का चिन्हीकरण कर ग्राम पंचायतवार सूक्ष्य नियोजन तैयार किया जाना, नर्सरी में पौध उगान, अग्रिम मृदा कार्य(गडढा खुदान), वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं देख-रेख, सिल्वीकल्चरल(वन वर्धन) आपरेशन, कटान के लाटों की मार्किंग व पातन में सावधानियॉ, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं मानव-वन्य जीव संघर्ष आदि विषयों पर व्यापक चर्चा की गयी। मौके पर प्रदर्शन के तहत उपस्थित समस्त जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों/विभागीय प्रतिनिधियों/कृषकों को उप प्रभागीय वनाधिकारी, नानपारा एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, बहराइच रेंज द्वारा नर्सरी में पौध उगान हेतु मृदा तैयार करना, थैला भरान, बीज बुआन, अग्रिम मृदा कार्य/गडढा खुदान कर पौधारोपण कर वानिकी कार्यो तथा वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं देख-रेख तथा जीवामृत व वर्मी कम्पोस्ट तैयार किये जाने संबंधी तकनीकी जानकारी प्रदान की गयी ताकि आगामी वृक्षारोपण 2025 में समस्त विभाग/कृषक और बेहतर तरीके से पौधरोपण कार्य सम्पादित कर सके। उक्त के अतिरिक्त ग्रामपंचायतवार माईक्रोप्लानिंग, सिल्वीकल्चरल(वन वर्धन) आपरेशन, कटान के लाटों की मार्किंग व पातन में सावधानियॉ, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं मानव-वन्य जीव संघर्ष पर भी जानकारी प्रदान की गयी। उक्त कार्यक्रम में ग्रामप्रधान टेड़वाबसन्तपुर श्री रामलखन सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, नानपारा श्री राशिद जमील, क्षेत्रीय वन अधिकारी, बहराइच रेंज श्री मो0 साकिब, वन विभाग के कर्मचारीगण, प्रतिनिधि-स्वास्थ्य विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, खाद्य विभाग एवं 12 अन्य विभागों के प्रतिनिधिगण, आसपास के ग्रामीण/कृषकगण आदि उपस्थित रहें।

 

महिला जनसुनवाई दिवस 24 दिसम्बर को

बहराइच 20 दिसम्बर। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के निर्देशानुसार ‘‘महिला जनसुनवाई दिवस’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 दिसम्बर 2024 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से लो.नि.वि. निरीक्षण भवन बहराइच में आयोग की सदस्य श्रीमती अंजु प्रजापति की अध्यक्षता में वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में महिला अपराधों की समीक्षा एवं जनसुनवाई की कार्यवाही की जायेगी। जनसुनवाई के पश्चात श्रीमती प्रजापति महिला बन्दी गृहों, बालिका/महिला गृहों व आंगनबाड़ी केन्द्रों का भी निरीक्षण करेंगी। यह जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय ने दी है।

 

सम्पूर्ण समाधान दिवस आज

बहराइच 20 दिसम्बर। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवस की कड़ी में माह दिसम्बर के तृतीय शनिवार 21 दिसम्बर 2024 को तहसील कैसरगंज में जिलाधिकारी तथा तहसील पयागपुर में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित होगा। शेष तहसीलों में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता सम्बन्धित उप जिलाधिकारी करेंगे।

प्रदेश में कारखानों के पंजीकरण मेें आयी तेजी एवं कर्मकारों को दी गई सुरक्षा

बहराइच 20 दिसम्बर। प्रदेश में कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखानों के पंजीयन कराये जाने हेतु कारखानादारों की सुगमता के दृष्टिगत निवेश मित्र सिंगल विण्डों पोर्टल सिस्टम के माध्यम से कारखानों के पंजीयन की ऑनलाइन व्यवस्था द्वारा पंजीयन कराया जाता है। गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 3118 कारखानों का पंजीयन कराया गया तथा इसके अतिरिक्त 498 कारखानों का अस्थायी पंजीयन भी कराया गया। प्रदेश में कुल 3616 नये कारखाने पंजीकृत हुए जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंजीकृत हुये 1476 नये कारखानों की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक है। विŸाीय वर्ष 2023-24 में हुये नये पंजीयन एवं पूर्व से जारी लाईसेस के नवीनीकरण के फलस्वरूप शुल्क के रूप में रू0 929.12 लाख राजस्व की प्राप्ति हुयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (27-08-2024 तक) में 1335 नये कारखानों का पंजीयन कराया गया है जिसके फलस्वरूप नये पंजीयन एवं नवीनीकरण में शुल्क के रूप में रू0 263.69 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। पंजीयन की संख्या में और अधिक वृद्धि किये जाने के लिए सकारात्मक कार्य किये जा रहे है।

प्रदेश में स्थापित पंजीकृत कारखानों में कार्यरत कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने एवं उनकी कार्य दशाओं में उपयुक्त सुधार हेतु तथा श्रमिक हितो के दृष्टिगत समय-समय पर केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के अन्तर्गत गठित टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण किये जाते है, ताकि कारखाना अधिनियम-1948 एवं तत्सम्बन्धी उत्तर प्रदेश नियमावली 1950 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम एवं नियमावलियों में विद्यमान प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके। गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश में कुल 161 कारखानों के निरीक्षण सम्पादित किये गये तथा निरीक्षण के दौरान पाये गये उलंघनों में अनुपालन के प्रति उदासीन पाये गये कारखानेदारों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कुल 62 अभियोग दायर किये गये। जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में (27-08-2024 तक) में 278 निरीक्षण सम्पादित किये जा चुके है।

प्रदेश में उद्योगों की स्थापना एवं रोजगारपरक वातावरण को और अधिक सुदृढ किये जाने हेतु ऐसे प्रतिष्ठान जो कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत पंजीयन योग्य है किन्तु उनके द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है, ऐसे कारखानों को पंजीकृत किये जाने हेतु पूरे प्रदेश में सर्वेक्षण का अभियान चलाया गया ताकि अधिक से अधिक कारखानों को कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जा सके। इस पंजीकरण से पूंजीनिवेश के फलस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्राप्त होगी। सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 2600 अपंजीकृत प्रतिष्ठानों को कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया जो उपरोक्त उल्लिखित 3616 नये पंजीकृत हुये कारखानों में सम्मिलित है।

कारखानों में रात्रि पाली में महिला कर्मकारों को कार्य करने/नियोजित करने संबंधी छूट प्रदान किये जाने के प्राविधान लागू किया गया है। प्रदेश सरकार ने कारखाना अधिनियम-1948 की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के परिप्रेक्ष्य में निर्गत अधिसूचना संख्या 647/36-3-22-17 (सा0)/2022, दिनांक 27/05/2022 द्वारा कारखानों में रात्रि पालि में महिला कर्मकारों को कार्य करने/ नियोजित करने की सशर्त छूट प्रदान की गयी है। इसके क्रम में ही महिला कर्मकारों को और अधिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत संशोधित अधिसूचना संख्या 397/36-3-2024-17 (सा0)/2023, दिनांक 19/02/2024 में निर्गत कर महिला कर्मकारों को रात्रि पाली अर्थात सायं 07 बजे से प्रात 06.00 बजे के मध्य कार्य समय के दौरान कम से कम 03 महिलाओं के नियोजन एवं सी०सी० टी०वी० कैमरे व महिला कर्मकारों के लिए उपयोग किये जाने वाले परिवहन में जी०पी०एस प्रौद्योगिकी सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को लागू किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उद्यमियों हेतु प्रपत्रों आदि को ऑनलाईन अपलोड किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है। उद्यमियों को कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत कार्यालय में पत्रजात दाखिल करने से उत्पन्न होने वाली अनावश्यक भागदौड एवं समय की बचत के दृष्टिगत तथा उनके कार्यों को और अधिक सुगम बनाने हेतु फार्म. 21 व 22, फार्म-11 व कारखाना बन्दी की सूचना विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किये जाने की व्यवस्था प्रवर्तित की गयी है।

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