धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी को हुआ दो वर्ष 10 माह का कारावास

धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी को हुआ दो वर्ष 10 माह का कारावास
-अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश के कोर्ट का फैसला , ₹ पांच सौ का अर्थदण्ड
संत कबीर नगर । चाकू से हमला करने के आरोपी को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए दो वर्ष 10 माह के कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने आरोपी पंकज पर सजा के साथ आयुध अधिनियम में पांच सौ रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का पंजीकृत किया था ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि मामला जिले के महुली थानाक्षेत्र के ग्राम सांखी है । प्रकरण में पीड़ित के भाई रविन्द्र कुमार पुत्र भोला शंकर ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादी का आरोप था कि दिनांक 7 दिसम्बर 2021 को समय लगभग 8 बजे रात में मेरा भाई जितेन्द्र गांव के बंधे पर गया था । गांव के पंकज पुत्र रुदल ने अरुण राय के खेत के सामने बंधे पर मेरे भाई को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर किसी धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया । जिससे भाई को काफी चोंटे आईं । एम्बुलेंस से भाई को सीएचसी नाथनगर ले गए । वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया । स्थिति गम्भीर देख चिकित्सकों ने मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया । जहां उसका उपचार चल रहा है । पुलिस ने गाली व जान से मारने की धमकी देने तथा हत्या के प्रयास का अभियोग पंजीकृत किया और विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 9 साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराए गए । पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने आरोपी पंकज को हत्या के प्रयास व जान से मारने की धमकी के आरोप में दोषमुक्त कर दिया । जबकि धारदार हथियार से हमला करने तथा आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध करार दिया ।