संत कबीर नगर- आगामी त्योहारों के मद्देनजर जनपद में लागू हुई धारा 144
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आगामी त्योहारों के मद्देनजर जनपद में 3 जनवरी से 28 फरवरी तक लागू हुई धारा 144 ।
जुलूस-धरना, हथियार व लाउडस्पीकर पर लगा सख्त प्रतिबंध।
धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई।
ब्यूरो रिपोर्ट- के0 पी0 मौर्य
संतकबीर नगर –
दिनांक 02 जनवरी 2025 को अपर जिलाधिकारी द्वारा जारी एकपक्षीय आदेश जारी किया गया ,जिसमें जनपद अंतर्गत आगामी गणतंत्र दिवस सहित विभिन्न धार्मिक पर्वों, जयंतियों, परीक्षाओं एवं संभावित धरना-प्रदर्शनों को देखते हुए कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पूर्व में धारा 144) लागू करने का लिखित आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 03 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट जय प्रकाश द्वारा जारी एकपक्षीय आदेश के अनुसार जनपद अंतर्गत आने वाली सीमाओं के भीतर बिना अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली व घेराव पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
इन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध-
*बिना अनुमति जुलूस, सभा, धरना-प्रदर्शन व रैली नहीं निकाली जा सकेगी।
*सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, डंडा, तलवार, चाकू, त्रिशूल, फरसा, आग्नेयास्त्र व घातक हथियार लेकर चलना रहेगा प्रतिबंधित।
*रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रहेगा रोक ।
*धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले भाषण, पोस्टर, बैनर व सोशल मीडिया पोस्ट पर होगी कार्रवाई।
*सार्वजनिक व सरकारी भवनों पर किसी भी धार्मिक झंडे, पोस्टर व बैनर लगाने पर होगी रोक।
*पुतला दहन करना, पत्थर, बोतल, या ज्वलनशील पदार्थ जमा करना होगा प्रतिबंधित।
*चाइनीज मांझा व खतरनाक पतंग डोर की बिक्री व उपयोग पर होगी रोक।
*परीक्षाओं को लेकर होगी सख्ती*
वर्ष 2026 में होने वाली सभी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण व नकल विहीन ढंग से सम्पन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट व स्कैनर संचालन पर लगेगा प्रतिबंध। परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना भी वर्जित होगा।
होटल, धर्मशाला व साइबर कैफे के लिए निर्देश –
होटल, धर्मशाला व गेस्ट हाउस में ठहरने वालों की पहचान पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से रखना होगा। साइबर कैफे में आगंतुकों का रजिस्टर व पहचान सत्यापन जरूरी
सीसीटीवी/सर्वर डेटा कम से कम 6 माह सुरक्षित रखना होगा अनिवार्य। इन नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की छूट के लिए संबंधित व्यक्ति या संस्था को अपर जिला मजिस्ट्रेट या क्षेत्रीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
