अपहरण के चार आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
अपहरण के चार आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
संत कबीर नगर । अपहरण के चार आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया । आरोपी अबूसामा उर्फ ओसामा खान , मोहम्मद शादाब उर्फ सहदाब , मोहम्मद अजहर व मोहम्मद अरमान पर अनुसूचित जाति की दो सगी बहनों को बहला-फुसलाकर अपहरण करने का आरोप लगाया गया है ।
विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि मामला धनघटा थानाक्षेत्र के एक गांव का है । प्रकरण में पीड़िता बहनों की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया है । उनका आरोप है कि दिनांक एक मार्च 2025 को आरोपी अबूसामा उर्फ ओसामा पुत्र बदरुहसन , शादाब उर्फ सहदाब पुत्र अब्दुल रहमान , मोहम्मद अजहर पुत्र अब्दुल कलाम ग्राम निहालपुर तथा मोहम्मद अरमान पुत्र मोहम्मद सफात ग्राम रामूपुर थाना महुली उनकी दो पुत्रियों को बहला – फुसलाकर रात में भगा ले गया । इनमें से एक पुत्री अवयस्क है । उनका कथन है कि एक आरोपी अरमान से फोन पर बात किया तो गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिया । आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने विरोध किया । उनका तर्क था कि एक पीड़िता ने कथन किया है कि उसकी बहन को फोन करके आरोपी टार्चर करते थे । पक्षों को सुनने के पश्चात एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने चारों आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।
