चरस के आरोपी को एक वर्ष का कारावास , एक हजार अर्थदण्ड
चरस के आरोपी को एक वर्ष का कारावास , एक हजार अर्थदण्ड
संत कबीर नगर । अपराध स्वीकार करने पर चरस के आरोपी को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई । कोर्ट ने आरोपी हरिद्वार उर्फ रामू पर सजा के अतिरिक्त एक हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को पांच दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि प्रकरण में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दुधारा अशोक सिंह यादव ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उनका आरोप था कि दिनांक 6 जनवरी 2012 को पुलिस बल के साथ क्षेत्र भ्रमण सेमरियावां में था । इसी बीच एसओजी प्रभारी अजीत कुमार मिश्र भी मिल गए । मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि इण्डिगो कार से कुछ व्यक्ति इधर ही आ रहे है । कार को रोक कर पूछताछ किया गया तो चालक की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम नौशाद पुत्र मोहम्मद मुर्तजा मोहल्ला व थाना बडाला थाना थाणे मुम्बई बताया । इन आरोपियों के पास से एक कट्टा व एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ । दूसरे व्यक्ति ने हरिद्वार उर्फ रामू पुत्र तुलसीराम ग्राम रनियापार थाना खरगपुर जनपद गोण्डा तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम मुकद्दर पुत्र जमीरुल्लाह चौधरी ग्राम पचगड़हिया थाना दुधारा बताया । इसके पास से पांच सौ ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ । एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि विचारण के दौरान हरिद्वार उर्फ रामू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया ।
