जिलाधिकारी द्वारा बरामद अवैध गोदाम से 58.7 कुंतल पटाखा को निष्क्रिय कराए जाने की दी अनुमति
*जिलाधिकारी द्वारा बरामद अवैध गोदाम से 58.7 कुंतल पटाखा को निष्क्रिय कराए जाने की दी अनुमति*।
संत कबीर नगर दिनाक 09/10/2024 को कृष्ण कुमार पुत्र लालचंद जायसवाल निवासी छोटी सरौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर के गोदाम से लगभग 58.7 कुंतल अवैध पटाखा बरामद हुआ है जिसके संबंध में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने पटाखों को निष्क्रिय व निस्पार्य कराने जाने की अनुमति दे दिए है जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0स0-775/2024 धारा 288 बीएस वी धारा 9 को विस्फोटक अधिनियम बनाम किरण कुमार पुत्र लालचंद जायसवाल निवासी छोटी सिरौली थाना कोतवाली खलीलाबाद संत कबीर नगर व अन्य 09 नंबर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तोमर ने पुलिस अधीक्षक की व्याख्या पर एवं अभियोजन अधिकारी संत कबीर नगर के विधिक अभिमत व विस्फोटक नियम 2008 के नियम 129 के क्रम में दिनांक 9 10 2024 को कृष्ण कुमार पुत्र लालचंद जायसवाल निवासी छोटी सिरौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर के गोदाम से बरामद लगभग 58.7 कुंतल अवैध पटाखों को उप जिला मजिस्ट्रेट खलीलाबाद वह क्षेत्राधिकारी (पुलिस )खलीलाबाद की उपस्थिति में नमूना रखते हुए निष्क्रिय एवं निष्प्रयोग्य करने कराए जाने की अनुमति गई दी है
