01 अभियुक्त को 01 वर्ष की परिवीक्षा पर सदाचरण बनाये रखने पर अवमुक्त किया गया

01 अभियुक्त को 01 वर्ष की परिवीक्षा पर सदाचरण बनाये रखने पर अवमुक्त किया गया
ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 01 अभियुक्त को 01 वर्ष की परिवीक्षा पर सदाचरण बनाये रखने हेतु नियमानुसार अवमुक्त किया गया
संतकबीरनगर –
आज दिनांक 09 जनवरी 2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप दिनाँक 08.01.2025 को मा0 न्यायालय जे0एम0 संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0867/2007 धारा 325, 323, 506 भादवि प्रतिवादी बेनी माधव पुत्र भिखु पुत्र पतिजीव थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर में आदेश दिया गया कि मु0अ0सं0 0867/2007, मु0नं0 1860/2013 राज्य बनाम बेनी माधव थाना धनघटा जनपद सं0क0न0 के मामले में अभि0 बेनी माधव को धारा 323, 325, 506 भादवि के आरोप में दोषसिद्ध के फलस्वरुप अभि0 को जिला कारागार भेजने के स्थान पर एक वर्ष की परिवीक्षा पर सदाचरण कायम रखने हेतु निम्न शर्तों के अधीन छोड़ा जाये । 1- अभि0 मु0 25000/- रुपये के निजी बन्धपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी सं0क0न0 के समक्ष निर्णय की तिथि 15 दिन अन्दर निष्पादित करें । 2- अभि0 इस आशय का 25000/- रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित करें । कि वह इस अवधि के दौरान सदाचरण बनाये रखेगा । तथा प्रशान्ति कायम रखेगा । 3- अभि0 द्वारा बन्धपत्र निष्पादित न करने अथवा निष्पादित किये जाने की वह इस अवधि के अन्दर अभि0 द्वारा कोई अपराध किये जाने पर इस न्याया0 को यह अधिकार होगा कि वह अभि0 को तलब कर उन्हे दण्डादेश के बिन्दु पर सुनकर उनके विरुद्ध यथोचित आदेश पारित करे और दण्डादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये । 4- अभि0 परिवीक्षा अधिकारी तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर इस दौरान उनके समक्ष उपस्थित आता रहेगा ।