संत कबीर नगर- पूर्व विधायक के विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करने का पाक्सो कोर्ट ने दिया आदेश !

पूर्व विधायक के विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करने का पाक्सो कोर्ट ने दिया आदेश !
संत कबीर नगर । पूर्व विधायक ताबिश खां समेत दो आरोपियों के विरुद्ध अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया । आरोपियों पर वादिनी की 9 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है ।
वादिनी के अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय ने बताया कि मामला बखिरा थानाक्षेत्र के एक गांव का है । प्रकरण में पीड़िता की मां ने अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की कोर्ट में आवेदन दिया । उसका आरोप है कि दिनांक 4 सितम्बर 2024 को सांय पांच बजे उसकी 9 वर्षीय पुत्री बकरियां चराने घर से निकली थी । काफी समय तक लौट कर नहीं आई तो चिंतित होकर तलाश करती दाई पोखरा के पास रोने की आवाज सुनकर पंहुची तो देखा कि मेरे ही गांव का ताबिश खां पुत्र शाकिर अली व जमालुद्दीन उर्फ जमालू पुत्र मोहसिन मेरी लड़की के पास थे । मुझे देखकर हड़बड़ा गए । ताबिश खां मुझे पांच हजार रुपया देते हुए कहे कि तुम्हारी पुत्री को चोट लग गई है । इसकी दवा करा देना और किसी को मत बताना । यदि किसी को बताई तथा डाक्टर व अस्पताल गई तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी । किसी को नहीं बताओगी तो तुम्हें पचास हजार रुपए इनाम में दूंगा । रुपया न लेने पर वह लोग तरह – तरह की धमकी देते चले गए । मेरे पूछने पर पुत्री ने बताया कि ताबिश व जमालू मुझे दबोच लिए थे और मेरे साथ दुष्कर्म किया । ताबिश खां पहले विधायक था और बहुत प्रभाव शाली व्यक्ति है । सुनवाई के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने थानाध्यक्ष को अभियोग पंजीकृत करके विवेचना करने का आदेश दिया ।