संत कबीर नगर – ओम बस सर्विस कार्यालय गोली हत्याकांड में आजीवन कारावास।

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ओम बस सर्विस कार्यालय गोली हत्याकांड में आजीवन कारावास।

संत कबीर नगर – 

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि वादी विकास यादव पुत्र शम्भूनाथ यादव, निवासी बड़ी सरौली, खलीलाबाद संत कबीर नगर का कथन है कि उसके चाचा शैलेन्द्र यादव उम्र 30 वर्ष, आनन्द यादव जो प्रापर्टी डीलिंग का काम करते हैं, के ओम बस सर्विस कार्यालय स्थित बरई टोला में कुर्सी पर बैठे हुए थे एवं उनके पास मजीर्बुर रहमान उर्फ मञ्जु निवासी जंगलऊन बलुअरा थाना खलीलाबाद तथा सुनील निवासी बगहिया भी बैठे हुए थे। इसी बीच शाम 06 बजे एक मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्ति एक राय होकर कार्यालय पर आये एवं उनमें से एक व्यक्ति जिसने मोटर साइकिल चालू कर रखी थी उसी समय दूसरे व्यक्ति द्वारा कार्यालय में आकर चाचा शैलेन्द्र यादव पर असलहे से फायर कर दिया गया। जहां मौजूद व्यक्तियों द्वारा घायल चाचा को जिला अस्पताल, संत कबीर नगर लाये जाने पर चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 03-04 दिन पूर्व कुछ व्यक्तियों द्वारा आनन्द यादव से विवाद होने पर चाचा शैलेन्द्र द्वारा बीच बचाव करने की रंजिश को लेकर उनकी हत्या किये जाने के तथ्यों का उल्लेख करते हुए दिनांक 10.10.2016 को तहरीर दिए जाने पर खलीलाबाद थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।

 

विवेचना में अभियुक्त अखिलेश सिंह पुत्र शिवप्रसाद सिंह निवासी टिकरिया थाना सहजनवा जिला गोरखपुर ,गुड्डू ढाड़ी पुत्र गोबरी निवासी भरोहिया थाना पीपीगंज जिला गोरखपुर तथा चुन्नीलाल पुत्र श्याम लाल निवासी टिकरिया थाना सहजनवा जिला गोरखपुर ,अखिलेश सिंह पुत्र कृष्ण मुरारी सिंह निवासी मजनू चौराहा थाना चिलूवाताल जिला गोरखपुर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।दौरान विचारण अभियुक्त गुड्डू ढाड़ी के फरार होने के कारण उसकी पत्रावली पृथक कर दी गई।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 11 साक्षियों का व बचाव पक्ष की तरफ से दो साक्षियों का साक्ष्य कराया गया।चश्मदीद साक्षीयो ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया की घटना के समय वह कार्यालय पर बैठे थे। घटना के तीन दिन पूर्व अखिलेश सिंह व गुड्डू द्वारा कार्यालय पर आकर प्रॉपर्टी की बात को लेकर आनंद से कहा सुनी की गई थी जिसमें शैलेंद्र द्वारा बीच बचाव करने पर अखिलेश व गुड्डू द्वारा देख लेने की धमकी दी गई थी। घटना के दिन मोटरसाइकिल से अखिलेश सिंह और गुड्डू आए तथा कुर्सी पर बैठे शैलेंद्र को उनके सहकर्मी सुनील के सामने असलहा से शैलेंद्र के सीने में गोली मारकर मोटरसाइकिल से भाग गए।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी अखिलेश सिंह पुत्र शिव प्रसाद सिंह के विरुद्ध हत्या का मामला साबित पाए जाने पर सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने आजीवन सश्रम कारावास और ₹50000 के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिए ।अर्थदंड न अदा करने पर 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिए।

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