अनुसूचित जाति को मारने के आरोपी को हुआ तीन वर्ष का कारावास , ₹ 18 हजार का अर्थदण्ड

अनुसूचित जाति को मारने के आरोपी को हुआ तीन वर्ष का कारावास , ₹ 18 हजार का अर्थदण्ड
-एससीएसटी कोर्ट का फैसला , पांच – पांच हजार रुपए पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने का आदेश
संत कबीर नगर । जातिसूचक गाली देकर दलित के साथ मारपीट करने के चार आरोपियों को एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास का सजा सुनाया । कोर्ट ने आरोपी चुलचुल उर्फ राम सिंह , मोती , सुखराम व जितेन्द्र प्रत्येक पर विभिन्न धाराओं में चार हजार पांच सौ रुपए कुल 18 हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला दिया । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने वादी मुकदमा व दो चोटग्रस्त पीड़ितों को पांच – पांच हजार रुपए के क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है ।
विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि मामला जिले के मेंहदावल थानाक्षेत्र के भिटिया कला का है । प्रकरण में महेन्द्र प्रताप कन्नौजिया पुत्र बृजनन्दन ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप था कि 24 फरवरी 2011 को शाम साढ़े सात – आठ बजे टार्च जलाते हुए घर जा रहा था । गांव का चुलचुल कहार उर्फ रामसिंह पुत्र शोथिल आ रहा था । टार्च की रोशनी उसके ऊपर पड़ गई । वह जातिसूचक गाली देते हुए कालर पकड़कर लात मूका से मारने लगा । उसके साथ मोती पुत्र शिव बालक , सुखराम पुत्र राम रुदल व जितेन्द्र पुत्र मोती भी मारे पीटे । शोर पर मेरा चचेरा भाई साहुल पुत्र घनश्याम , राहुल व सुभागी देवी बचाने आए तो उनको भी मारे । मेरे बाबा हरि प्रताप को भी चोट आई । आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दिया । पुलिस ने विवेचना के उपरांत चारों आरोपियों के विरुद्ध गाली देते हुए मारने पीटने व जान से मारने की धमकी देने तथा एससीएसटी एक्ट का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि अभियोजन ने कुल सात साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किया । सभी ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया । पक्षों को सुनने के पश्चात एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए प्रत्येक को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई । सजा के अतिरिक्त कोर्ट ने वादी मुकदमा महेन्द्र प्रताप कन्नौजिया चोटग्रस्त हरि प्रताप व साहुल प्रत्येक को पांच – पांच हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रुप में प्रदान करने का भी फैसला दिया ।