परिवहन अनुभाग-4 के माध्यम से वाहनो के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है।

संत कबीर नगर – परिवहन अनुभाग-4 के माध्यम से वाहनो के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है।
संत कबीर नगर 19 दिसम्बर 2024(सू0वि0)। ए0आर0टी0ओ0 प्रियंवदा सिंह ने समस्त वाहन स्वामी को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-4 के माध्यम से व्यावसायिक वाहनों के विरुद्ध कर बकाया के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति/जुर्माना से छूट प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। उन्होंने बताया कि ‘‘एक मुश्त समाधान योजना’’ के अन्तर्गत वाहन स्वामी अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारी को विभाग द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप यथा निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/कराधान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। पंजीकरण के उपरान्त बकाया कर पर लगने वाली शास्ति/जुर्माना को अदेय करते हुए बकाया कर की धनराशि एक मुश्त जमा कराई जायेगी। पंजीकरण शुल्क की धनराशि हल्के मोटरवाहन (सकल यान आर 7500 किग्रा० तक) के लिए रू0 200/- तथा शेष प्रवर्ग के वाहनों के लिए रू0 500/- निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि ऐसे सभी परिवहन वाहन जिनके प्रकरण विभिन्न मा० न्यायालयों/उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) में अपील पुनरीक्षण हेतु लम्बित है के वाहन स्वामी भी इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे एवं उक्त के संदर्भ में आवेदन सम्बन्धित मा० न्यायालयों। उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) में करना होगा। ऐसे परिवहन यान के स्वामी अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी जिनके विरुद्ध अधिसूचना की तिथि से पूर्व कर एवं शास्ति हेतु वसूली प्रमाण जारी किया गया हो तथा ऐसे परिवहन यान के स्वामी या वित्त पोषक जिनके वाहन का मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 51 के अधीन कब्जा कर लिया गया हो वह भी इस योजना के अधीन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि तथा उसके पश्चात पंजीकृत सभी प्रकार की वाहनों एवं सभी श्रेणी के अपंजीकृत परिवहन यान जिनपर अधिसूचना की तिथि के पूर्व तक कर देय हो चुका हो एवं जमा न करने के कारण बकाया हो, को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना दिनांक 05 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा।