ठंड से बचाव के लिए गोवंशों के लिए की जाय फुलप्रूफ व्यवस्था

ठंड से बचाव के लिए गोवंशों के लिए की जाय फुलप्रूफ व्यवस्था
डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक
ब्यूरो रिपोर्ट दिलशाद अहमद
आज का भारत लाइव
बहराइच यूपी
बहराइच 19 दिसम्बर। पशुपालन विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं, निराश्रित गोवंश तथा वृहद गो संरक्षण केन्द्र के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा हेतु बुधवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करती हुईं जिलाधिकारी मोनिका रानी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निराश्रित गोवंशों को आस-पास के आश्रय स्थलों में संरक्षित किये जाने के निर्देश दिए। विदित है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में निराश्रित गोवंश को पकड़कर आसपास के आश्रय स्थलों में संरक्षित किए जाने हेतु पूर्व में अभियान चलाया गया था। उक्त अभियान में कम संख्या में गोवंशों को पकड़े जाने पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि लक्ष्य निर्धारित कर मुख्य मार्गों एवं हाई-वे को निराश्रित गोवंशों से मुक्त कराये जाने हेतु अधिक से अधिक गोवंशों को पकड़ कर एक सप्ताह में अस्थाई गो आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाय। डीएम ने मुख्यमंत्री सहभागिता योजना अन्तर्गत गोदान परिवारों को किये जाने वाले भुगतान की समीक्षा करते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि 02 दिवस के अन्दर लाभार्थियों के खातों में धनराशि अन्तरित की जाये अन्यथा की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जायेगी।
गो आश्रय स्थलों का रात्रि में भ्रमण न किये जाने पर डीएम ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अधिकारी गो आश्रय स्थलों का रात्रिकालीन औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायज़ा लेते रहें और सभी प्रबंध मानक के अनुरूप कराएं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान सभी बिन्दुओं यथा चारा, पानी, रहने इत्यादि व्यवस्थाओं को देंखे। डीएम मोनिका रानी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्वयं भी नियमित रूप से गो आश्रय स्थलों का निरीक्षण करें तथा प्रत्येक माह बीडीओ, पशुपालन विभाग के अधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं का जायज़ा लेते हुए शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार चारा, पानी, रहने की समुचित व्यवस्था, तिरपाल, शेड, अलाव व ईलाज इत्यादि का प्रबन्ध सुनिश्चित कराएं। डीएम ने यह भी कहा कि शीत ऋतु को देखते हुए गोआश्रय स्थलों में तिरपाल व टीनशेड की विशेष व्यवस्था करायी जाय तथा पशुओं को ठंड से बचाने के लिए वहां पर अलाव की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। डीएम ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि गौशालाओं में संरक्षित गौवंशो में शत प्रतिशत ईअर टैकिंग कराएं तथा केसीसी लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।
डीएम ने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी गो आश्रय स्थलों पर सीसीटीवी स्थापना का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाये साथ ही क्षेत्र पंचायतों में आवश्यकतानुसार कैटल कैचर क्रय करते हुए समस्त क्षेत्र पंचायतों में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि सत्यापन कार्य हेतु प्रथमतः मौके पर जाकर भौतिक निरीक्षण किया जाए तदुपरांत मानक के अनुरूप उल्लिखित विशिष्टताओं की पूर्णता के आधार पर ही सत्यापन की कार्यवाही की जाय। डीएम ने बीडीओ को निर्देश दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित मानक के अनुसार गोआश्रय स्थलों पर सभी व्यवस्थाएं विशेषकर हरा चारा का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाए। गो आश्रय स्थल पर चारागाह हेतु उपलब्ध भूमि पर यदि अतिक्रमण है तो उसे तत्काल खाली कराएं और वहां पर संरक्षित गोवंशों के लिए हरे चारे की बुआई करा दी जाय। हाईवे के किनारे स्थित गांवों में सोलर लाइट लगवायी जाय तथा वहां पर लोकल कर्मचारी की ड्यूटी लगायी जाय। खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बीएलबीसी की बैठकों में पशु चिकित्साधिकारियों को भी बुलाया जाय।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, सम्बन्धित एसडीएम, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी राजेश कुमार उपाध्याय, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी, एलडीएम जितेन्द्र नाथ, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद तथा अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।
तहसील बहराइच में 16 जनवरी को आयोजित होगा तालाब आवंटन शिविर
बहराइच 19 दिसम्बर। तहसील बहराइच सदर अन्तर्गत उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 व उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली 2016 में वर्णित उपबन्धों के अनुसार मछुआ समुदाय व अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के मध्य नीलामी पद्धति से तालाबों का दस वर्षीय पट्टा किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी सदर ने बताया कि तहसील बहराइच सदर स्थित सभागार में 16 जनवरी 2025 को पूर्वान्ह 11ः00 से होने वाली नीलामी के लिए नायब तहसीलदार सदर को नीलाम अधिकारी नामित किया गया है।
एसडीएम बहराइच ने बताया कि तहसील अन्तर्गत ग्राम कुसौर में खसरा नम्बर 465 क्षेत्र 0.5480 हे. व ख.सं. 365 क्षेत्र 0.2650 हे., सरबदहा में ख.सं. 192 क्षेत्र 1.0040 हे. व ख.सं. 247 क्षेत्र 0.4050 हे., बहादुरचक में ख.सं. 411मि. 0.3940 हे., सिटकहनाजोत केशव में ख.सं. 659मि. क्षेत्र 0.5430 हे., गौड़रिया में ख.सं. 491मि. क्षेत्र 0.6560 हे. व ख.सं. 248मि. क्षेत्र 0.4660 हे., बुलहा में ख.सं. 54ग क्षेत्र 0.3760 हे., नसरापुर में ख.सं. 59 क्षेत्र 0.4660 हे., हरिहरपुर में ख.सं. 34 क्षेत्र 0.2950 हे. व ख.सं. 298 क्षेत्र 0.2060 हे., बभनी परगना हिसामपुर में ख.सं. 121 क्षेत्र 0.5020 हे. व ख.सं. 1/1 क्षेत्र 1.0680 हे., बड़ागांव परगना बहराइच में ख.सं. 516ख क्षेत्र 0.2370 हे., कमलाजोत में ख.सं. 51 क्षेत्र 0.2370 हे. व ख.सं. 22ख क्षेत्र 0.2940 हे., लौकना में ख.सं. 519 क्षेत्र 0.2420 हे., कुरवारीमाफी में ख.सं. 285 क्षेत्र 0.6260 हे. व ख.सं. 109 क्षेत्र 0.4560 हे., अलिया बुलबुल में ख.सं. 194 क्षेत्र 0.4620 हे. व ख.सं. 209 क्षेत्र 4.7840 हे., हुडरू में ख.सं. 600ख क्षेत्र 0.7650 हे., खैरी दिकौली में ख.सं. 110मि. क्षेत्र 2.5300 हे. तथा ग्राम बनवारी गोपालपुर में ख.सं. 845 क्षेत्र 3.9580 हे. का नीलामी पद्धति से दस वर्षीय पट्टा किया जायेगा।
उप जिलाधिकारी ने बताया कि 0.5 एकड़ से लेकर 02 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल के तालाबों की नीलामी मछुआ समुदाय के लोगों को तथा 02 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के जालाब की नीलामी सहकारी समितियों के हक में की जायेगी। एसडीएम ने बताया कि तहसील स्थित रजिस्ट्रार कानूनगो के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर पट्टे की शर्तों एवं नीलामी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।