दो अबोध बेटियों की हत्या करने के आरोपी बाप को हुआ उम्रकैद
दो अबोध बेटियों की हत्या करने के आरोपी बाप को हुआ उम्रकैद
-मामले में उप निरीक्षक सदरुल आलमीन ने कायम कराया था अभियोग , लाकडाऊन की है घटना
-अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे के कोर्ट का फैसला , लगाया 20 हजार का अर्थदण्ड
संत कबीर नगर । दूसरी शादी में बाधक बन रही दो अबोध बेटियों की निर्ममता पूर्वक हत्या करने के आरोपी बाप को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई । आरोपी जैनुल आब्दीन पर अपनी दो मासूम बेटियों को ईंट से कूच कर निर्ममता पूर्वक हत्या करने का आरोप लगाया गया था । मामले में उप निरीक्षक ने अभियोग पंजीकृत कराया था । घटना लाक डाऊन का है । कोर्ट ने आरोपी पर सजा के साथ 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला दिया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि एक क्रूर बाप द्वारा अपनी दो मासूम बेटियों की हत्या करने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी । प्रकरण में बेलहरकला थाने में नियुक्त उप निरीक्षक सदरुल आलमीन ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उनका कथन था कि दिनांक 24 मई 2020 को लाक डाऊन व शांति व्यवस्था में ड्यूटी पर था । मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बनेथू में जैनुल आब्दीन पुत्र मसूद अहमद ने अपनी दो बच्चियों मोशिबा खातून 5 वर्ष व अलशिबा खातून 2 वर्ष की ईंट से कूच कर हत्या कर दी है । इसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक को देकर मौके के लिए रवाना हुआ । रास्ते में बनखोरिया का चौकीदार प्रहलाद मिला । उसने भी घटना के बारे में बताया । गांव में करीब दस बजे रात में पंहुचा, तो वहां काफी भीड़ थी । पूछताछ में कुछ लोगों दबे स्वर में बताया कि आरोपी जैनुल आब्दीन का डेढ़ वर्ष पहले पत्नी से तलाक हो गया था । उसकी दो लड़कियां हैं । उसके घर से आए दिन चीखने चिल्लाने और गाली की आवाज आती थी कि दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है । उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर लिया है । वह भी दूसरी शादी करना चाहता है । दोनों बेटियों को रास्ते से हटाने के लिए सांय पौने सात बजे हत्या कर दिया । आरोपी के निर्माणाधीन मकान पर पंहुचा तो दोनों बच्चियों का शव कमरे के दरवाजे पर पड़ा था । दोनों के सिर में चोट लगी है । आरोपी के गिरफ्तारी के लिए रवाना हुआ । आरोपी को मकान के उत्तर तरफ स्थित बाग से गिरफ्तार किया । आरोपी ने ईंट को झाड़ झाड़ में फेंक दिया था । पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया । पुलिस ने हत्या का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि अभियोजन ने कुल आठ साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किया । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास का सजा सुनाया ।
