डीएम की अध्यक्षता में जनपद में कार्यरत सभी NBFC/MFI बैंको के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई आयोजित।*
डीएम की अध्यक्षता में जनपद में कार्यरत सभी NBFC/MFI बैंको के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई आयोजित।*
डीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सहित बैंकों से ऋण लेने के इच्छुक जनपद के सभी आवेदकों से किया अपील, बैंक अथवा एनबीएफसी से ऋण लेने से पहले बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज सहित ऋण के वापसी की शर्तों को भलीभांति जान व समझ लें।*

संत कबीर नगर – जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में जिला में कार्यरत सभी NBFC/MFI बैंको के प्रतिनिधि
यों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी बैंको को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया कि आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार ऋण देने की प्रक्रिया क्या है? तथा ऋण देने की प्रक्रिया आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार होनी चाहिए। RBI के गाइडलाइन के अनुसार ऋण वसूली की प्रक्रिया क्या है? तथा डिफाल्ट की स्थिति में ऋण वसूली की प्रक्रिया क्या है? ऋण वसूली की प्रक्रिया RBI के गाइडलाइन के अनुसार होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक किसी समूह को ऋण देते हैं तो उस समूह का गठन कैसे किया जाता है, उस समूह का नाम क्या है? समूह की परिभाषा क्या है? क्या 05 लोग इक्कठ्ठे हो जाते हैं तो उसे समूह मान लिया जाता है? बैठक में यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ वित्तीय संस्थाएं बिना RBI के यहॉ पंजीकृत हुए भी ऋण दे रहें है, यदि RBI के गाइडलाइन का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
जिलाधिकारी द्वारा NBFC/MFI के प्रतिनिधियों से यह भी पुछा गया कि आप लोग CIBIL स्कोर देखते हैं तो कम से कम कितना CIBIL स्कोर पर ऋण देते है। आप लोगो के वसूली का तरीका क्या है? वसूली करने वाले लोग बैंक के होते है या अन्य कोई? क्या आप के द्वारा SOP का पालन किया जाता है? आप का SOP क्या है? यदि कोई ऋणी द्वारा जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया जाता है, और वह उस काम को नहीं करता है तो उसे पुनः ऋण किस आधार पर दिया जाता है? बैठक में जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया कि उपरोक्त समस्त कार्यवाही RBI के गाइडलाइन में निहित प्राविधानों के अनुसार ही किये जायें। यदि RBI के गाइडलाइन का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा लीड बैंक प्रबन्धक पवन सिंहा, उपायुक्त उद्योग स्वतः रोजगार जिशान रिजवी व उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं पर अनुश्रवण करते हुए RBI गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
बैठक के माध्यम से जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सहित बैंकों से ऋण लेने के इच्छुक जनपद के सभी आवेदकों से अपील किया है कि किसी भी बैंक अथवा एनबीएफसी से ऋण लेने हेतु आवेदन करते समय बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज सहित ऋण के वापसी की शर्तों से संबंधित एवं अन्य सभी शर्तों को भलीभांति जान व समझ लें, किसी व्यक्ति या बैंक प्रतिनिधि के बहकावे में आकर कर्ज न लें।
जिलाधिकारी ने NBFC/MFI बैंको के प्रधिनिधियों को निर्देशित किया कि ऋण प्रदाता/वसूली करने वाले को अपने संस्था/स्वयं का पहचान पत्र अपने साथ लेकर जाना है। जनता के बीच RBI के गाईडलाइन के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि आरबीआई के गाइडलाइन का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी, लीड बैंक प्रबन्धक पवन सिंह, उपायुक्त उद्योग स्वतः रोजगार जीशान रिज़वी व उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं बैंकों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे!
