गैंगरेप के चार आरोपियों को हुआ आजीवन कारावास

➡️गैंगरेप के चार आरोपियों को हुआ आजीवन कारावास
➡️पाक्सो कोर्ट ने आरोपियों पर लगाया ₹ एक लाख का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का फैसला
➡️सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपी गोरखपुर जनपद व चौथा संत कबीर नगर का निवासी
संत कबीर नगर । अवयस्क किशोरी का अपहरण करके सामूहिक दुष्कर्म करने के दो सगे भाईयों समेत चार आरोपियों को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई । आरोपियों में विनोद सिंह व मोहन सिंह सगे भाई एवं बल्लभ उर्फ बलिराम गोरखपुर जनपद के चिलुआताल थाना क्षेत्र का रहने वाला तथा एक आरोपी अमरजीत सिंह कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के ग्राम धमैचा का रहने वाला है । कोर्ट ने आरोपियों पर सजा के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में प्रत्येक पर 25 – 25 हजार रुपए कुल एक लाख रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है । इसके साथ ही कोर्ट ने नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को पचास हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी आदेश दिया ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , सत्य प्रकाश गुप्ता , सत्येन्द्र शुक्ल व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण महुली थानाक्षेत्र के एक गांव का है । प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अपहरण का अभियोग पंजीकृत कराया था । दिनांक 26 मई 2016 को थानाध्यक्ष महुली को दिए प्रार्थना पत्र में वादी का आरोप था कि दिनांक 22 मई 2016 को समय पूर्वाह्न 11 व 12 बजे के लगभग उसकी 16 वर्षीय अवयस्क पुत्री को विनोद सिंह पुत्र राम अर्जन सिंह ग्राम कोठा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया । काफी खोजबीन के;बाद भी पुत्री का कहीं पता नहीं चला । विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी विनोद सिंह समेत उसके सगे भाई मोहन सिंह पुत्र राम अर्जन सिंह , बल्लभ उर्फ बलिराम पुत्र राम मिलन सिंह ग्राम कोठा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर तथा अमरजीत सिंह पुत्र परशुराम सिंह ग्राम धमैचा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर के विरुद्ध अपहरण , सामूहिक दुष्कर्म तथा पाक्सो एक्ट का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल सात साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।