दहेज हत्यारोपी सास ससुर दोषमुक्त

दहेज हत्यारोपी सास ससुर दोषमुक्त
संत कबीर नगर:न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश एफ टी सी द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने दहेज हत्यारोपी सास ससुर को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। सास ससुर पर आरोप था कि दहेज में सोने की चैन और भैंस न मिलने के कारण बहु मीरा की गला दबाकर हत्या किए हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय उपाध्याय ने बताया कि ग्राम सेमरी डाडी थाना धनघटा के वादी मुकदमा शम्भू नाथ पाण्डे ने 13 जून 2005 को थाना धनघटा में प्रार्थना पत्र दिया कि उसने अपनी लडकी मीरा पांडे की शादी तीन साल पहले ग्राम केकरहा थाना धनघटा निवासी दिनेश पांडे के लड़के अरविंद पांडे उर्फ गुड्डू पांडे के साथ किया था।शादी में नगद तथा ढेर सारा सामान दिया था ।लेकिन ससुराल वाले उसकी लड़की को प्रताड़ित करते हुए दहेज में सीकड़ व भैंस की मांग की । नहीं दिया तो तुम्हें प्रताड़ित करते रहेंगे । 13 जून की सुबह जब मैं अपनी लड़की से भेंट करने गया तो पहले से ही लड़की के ससुर दिनेश पांडे, पति अरविंद पांडे देवरा रत्नेश , सास उर्मिला, ननद विनीता तथा दामाद दिनेश ने मिलकर हमारी लड़की को मारा पीटा और गला दबाकर हत्या कर दिए थे ।मुझे घर में पकड़ कर यह सब लोग लाठी व डंडे से मारे पिटे । जिससे हमारे चेहरे पर गंभीर चोट आई है। मुझे भगा दिया गया और लड़की को देखने तक नहीं दिया गया ।थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मेहदावल विनीत भटनागर ने विवेचना के उपरांत अन्य आरोपियों का नाम विलोपित करते हुए ससुर दिनेश पांडे , पति अरविंद पांडे , सास उर्मिला, के विरुद्ध दहेज़ की मांग को लेकर प्रताड़ित करने मारने पीटने अपशब्द कहते हुए गला दबाकर हत्या करने काआरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया ।कोर्ट में वादी मुकदमा व अन्य को गवाहों की गवाही तथा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस दौरान विचारण पति अरविंद पांडे की मृत्यु हो गई। अपर सत्र न्यायधीश एफ टी सी द्वितीय देवेंद्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के उपरांत ससुर दिनेश पांडे, सास उर्मिला पांडे निवासीगण ग्राम केकरहा थाना धनघटा को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त कर दिया ।