संत कबीर नगर – गैर प्रान्त की प्रेमिका के हत्यारोपी की जमानत निरस्त

गैर प्रान्त की प्रेमिका के हत्यारोपी की जमानत निरस्त
संत कबीर नगर –
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया की धनघटा थाना के उपनिरीक्षक जय प्रकाश कुशवाहा में थाना धनघटा में प्रार्थना पत्र दिया की मृतका मनीषा की जाँच के क्रम में गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि मनीषा पुत्री रोया सिंकू ग्राम किन्पोसी पुलिस स्टेशन हार्ड डुमरिया जिला चेवासा झारखण्ड उम्र करीब 19 वर्ष तमिलनाडु में प्राईवेट नौकरी करती थी तथा भोलेनाथ पुत्र चन्द्रबली निवसी उमरिया बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर उम्र करीब 22 वर्ष भी तमिलनाडु में उसी जगह प्राईवेट नौकरी करता था। दोनों में प्रेम सम्बन्ध हो गया था मनीषा , भोलेनाथ के अलावा भी अन्य प्रेमी से बात करती थी इस कारण भोलेनाथ मनीषा को अपने साथ लेकर दिनांक 29.08.2025 को अपने गाव उमरिया थाना धनघटा चला आया | यहा भी मनीषा मोबाईल से अपने अन्य प्रेमी से बात करने लगी थी। यह बात भोलेनाथ को नागवार गुजर रही थी। भोलेनाथ द्वारा मनीषा को कई बार समझाया बुझाया गया था कि तुम अपने अन्य प्रेमी से बात न करो परन्तु मनीषा मान नहीं रहीं थी | दिनांक 05.09.2025 को सायंकाल मनीषा अपने अन्य प्रेमी से बात कर रही थी की भोलेनाथ दवारा उसको समझाया बुझाया गया लेकिन नहीं मानी | मनीषा कह रही थी मैं अपने अन्य प्रेमी से बात करुँगी इस बात को लेकर दोनो में विवाद /झगडा हो गया था |तब उसी समय भोलेनाथ द्वारा कमरे में रखा लकड़ी का मजबूत डण्डा लेकर मनीषा के सिर पर दो-तीन बार मार दिया गया था जिससे मनीषा को चोट लग गयी और मौके पर ही बेहोस हो गयी| तत्पश्चात भोलेनाथ व उसके परिजनो द्वारा मनीषा को बेहोसी की हालात में ईलाज हेतु सा०स्वा० केन्द्र मलौली हैसर बाजार ले जाया गया जहा पर डाक्टर द्वारा मनीषा की मृत्यु हो जाना बताया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया की आरोपी भोलेनाथ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया | आरोपी भोलेनाथ ने अपना जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायलय में प्रस्तुत किया जिसका उन्होंने विरोध किया और तर्क दिया की भोले नाथ के मारने से मृतका के सर में चोट आई जिससे उसकी मृत्यु हो गई | मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा ने आरोपी भोलेनाथ का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिये