ग्राम विकास अधिकारियों का दूसरे जिलों में तबादला संभव

उत्तर प्रदेश-प्रदेश सरकार ने ग्राम्य विकास अधिकारियों की सेवा शर्तों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब उन्हें राज्य अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा में शामिल कर लिया गया है। अब ग्राम विकास अधिकारियों के तबादले एक से दूसरे जिले में हो सकेंगे। वहीं ग्राम सेवक पदनाम का विलोपन कर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। इसके लिए वर्ष 1980 की पुरानी नियमावली को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा अब पद पर भर्ती के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। विसंगतियों को देखते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर विभाग ने यह नई नियमावली तैयार की थी।