प्रेम प्रसंग में की गई हत्या के आरोपी की जमानत निरस्त।

प्रेम प्रसंग में की गई हत्या के आरोपी की जमानत निरस्त।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना कोतवाली खलीलाबाद के देवडाड निवासी राम भवन ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया की वह घर पर रह कर खेती बाड़ी और मजदूरी का कार्य करते है। उनकी लड़की सोनी उम्र करीब बीस वर्ष जो बारह तक पढ़ी थी घर पर रहती थी जिसका गांव के ही एक लड़का शिशूपाल गौतम पूत्र सदान्नद से दो तीन वर्ष से प्रेम संबंध हो गया था। परिवार के लोग शिशूपाल को डाटे बोले थे की तुम मेरी लड़की से बात चीत न करो , न मिलो। लगभग सात महीना पहले उन्होंने लड़की की शादी तय किया था ।इसकी जानकारी जबसे शीशूपाल को हो गयी थी तब से वह उनकी लड़की को अपने साथ जाने व प्रेम सम्वन्ध बनाये रखने के लिए धमकाता था ।दोनो वीच मे फोन से आपस मे सम्पर्क में थे ।दिनाक 29-11-23 को वह घर पर नहीं थे ।शाम को लगभग 6.-7 बजे के बीच में उनकी लड़की अपना मोवाइल घर पर रख कर कही गायव हो गई।
वह अगल बगल के लोगो के साथ गाव के चारो तरफ खोज बीन व तलाश किए लेकिन उनकी लड़की कही नही मिली तो दिनाक 30-11-23 को थाने पर जाकर लड़की के गायब होने की गुमशुदगी दर्ज करवाये। लड़की की तलाश कर ही रहे थे की दिनाक 5-12-23 को घर के बगल में रहने वाले ने पुराने खपडैले मकान से दुर्गन्ध आने पर लड़की का शव पड़ा हुआ देखकर बताऐ।मौके पर जाकर देखे तो उनकी लडकी सोनी का ही शव था। शीशू पाल के साथ नही भागने व संपर्क तोड़ने की आशंका के कारण शीशू पाल ने गला कस कर उनकी लड़की की हत्या कर घर से कही भाग गया। लड़की के गायब होने के दिन से ही शीशूपाल घर से गायब था।
मामले में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद आरोपी शिशुपाल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।
आरोपी शिशु पाल की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किये और तर्क दिये कि मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा साक्ष्य की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। अगर आरोपी को जमानत मिलती है तो वह साक्षियों को प्रभावित करेगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपी शिशुपाल की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।