8 वर्षीय बालक संग अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को 11 वर्ष का सश्रम कारावास

8 वर्षीय बालक संग अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को 11 वर्ष का सश्रम कारावास , 15 हजार का अर्थदण्ड
-पाक्सो कोर्ट का फैसला , नालसा प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ित को 10 हजार क्षतिपूर्ति देने का भी दिया आदेश
संत कबीर नगर ।
आठ वर्षीय अवयस्क बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए 11 वर्ष के सश्रम कारावास का सजा सुनाया । कोर्ट ने आरोपी प्रदीप पर सजा के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में 15 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण 15 हजार रुपए की धनराशि पीड़ित को देने का भी फैसला सुनाया है । इसके साथ ही कोर्ट ने नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़ित को 10 हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी निर्णय दिया ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल , सत्येन्द्र शुक्ल , अनिल कुमार सिंह व सत्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि प्रकरण दुधारा थानाक्षेत्र के एक गांव का है । प्रकरण में पीड़ित की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप था कि दिनांक 19 जुलाई 2020 को अपने रिश्तेदार के यहां ग्राम तिलजा में मरीज देखने गई थी । उसका 8 वर्षीय छोटा पुत्र घर पर था । आरोपी प्रदीप पुत्र राम किशोर ग्राम लौहरौली थाना दुधारा उसके लड़के को बहला-फुसलाकर साइकिल पर बैठाकर ग्राम भनवापुर के पुराने भट्ठे पर ले जा करके अप्राकृतिक दुष्कर्म किया । इसके पहले भी 15 दिन पूर्व इसी तरह का कृत्य किया था । उस समय संभ्रान्त व्यक्तियों के समझाने पर कोई कार्रवाई नहीं किया था । पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक अभिमन्युपाल ने बताया कि अभियोजन की तरफ से सात साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी प्रदीप को दोषसिद्ध करार देते हुए 11 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई ।