गूंगी बहरी बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

गूंगी बहरी बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
आरोपी की तरफ से चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने किया पैरवी , कोर्ट ने लगाया 50 हजार का अर्थदण्ड
संत कबीर नगर । गूंगी बहरी दिव्यांग बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म जैसा घृणित अपराध कारित करने के आरोपी को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने मंगलवार को दोषसिद्ध करार दिया । कोर्ट ने आरोपी राजू यादव को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई । इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । आरोपी की तरफ चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अंजय श्रीवास्तव ने पैरवी किया ।
यह चर्चित मामला धनघटा थानाक्षेत्र के एक गांव का है । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अच्युतानंद शुक्ल ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता के भाई ने अभियोग पंजीकृत कराया था । घटना दिनांक 10 अक्टूबर 2017 के शाम सात बजे की है । वादी का आरोप था कि उसकी गूंगी बहरी बहन खेत से वापस आ रही थी । आरोपी राजू यादव पुत्र राम हरख यादव जबरदस्ती उसे मोटर साइकिल पर बैठा लिया और बंधे के किनारे ले जा करके दुष्कर्म किया । वादी के घर के सदस्य खोजते हुए बंधे के नीचे देखा और मोटरसाइकिल भी खड़ी थी । बहन नग्न अवस्था में थी । वादी ने 100 नम्बर पर डायल किया । पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म कि अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अच्युतानंद शुक्ल ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 6 साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । आरोपी की तरफ से चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अंजय श्रीवास्तव ने पक्ष रखा । एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया ।